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KCF हैंडलर के ग्रुप में सैकड़ों युवा जुड़े, पंजाब पुलिस कर रही ट्रैक, 2 आरोपियों ने किया जर्मनी-यूके नेटवर्क का खुलासा

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जालंधर 

खालिस्तान कमांडो फोर्स (KCF) से जुड़े नेटवर्क पर पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लुधियाना के दो युवकों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान हैबोवाल कलां निवासी करनबीर सिंह (34) और न्यू शिमलापुरी निवासी अवतार सिंह (25) के रूप में हुई थी। 

दोनों आरोपियों से पुलिस को एक 9 MM पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तारी 7 जनवरी को की गई थी। सूचना है कि पाकिस्तान और यूके में बैठे मास्टरमाइंड कुलदीप सिंह इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं की भर्ती कर आतंकी नेटवर्क फैला रहे है।पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा और यूके में छिपे आतंकी कुलवंत सिंह उर्फ कांता (मान सिंह) के साथ इनके लिंक जुड़े थे।

स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) मोहाली और काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना की संयुक्त कार्रवाई में पकड़े गए दोनों आरोपी जर्मनी और यूके में बैठे KCF हैंडलरों के संपर्क में थे और उनके निर्देश पर लुधियाना में सरकारी और प्रमुख संस्थानों की रेकी कर चुके थे। पुलिस के मुताबिक, दोनों किसी टारगेट किलिंग की साजिश रच रहे थे।

KCF हैंडलर ने कई वॉट्सऐप​​ ग्रुप बनाए

पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि जर्मनी स्थित KCF हैंडलर ने कई वॉट्सऐप​​ ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनमें सैकड़ों युवाओं को जोड़ा गया है। इन्हें सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित किया जा रहा था।

5 महीने से भड़काए जा रहे आरोपी

एक अधिकारी ने बताया कि विदेश में बैठे हैंडलर इंस्टाग्राम पर कट्टरपंथी कंटेंट पोस्ट करते थे, जिसे अवतार और करनबीर देखते थे। इसके बाद उन्हें ग्रुप में जोड़ लिया गया, जहां करीब 5 महीने से उन्हें लगातार भड़काया जा रहा था।

कई वॉट्सऐप​​ ग्रुपों को ट्रैक करेगी पुलिस

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में सामने आया है कि ऐसे और भी कई वॉट्सऐप​​ ग्रुप मौजूद हैं, जिनमें बड़ी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं। अब इन सभी को ट्रैक कर नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल आरोपियों को किसी तरह की फंडिंग मिलने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इसकी जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि KCF हैंडलर ने उन्हें पैसों का लालच जरूर दिया होगा।

इस मामले में थाना SSOC एसएएस नगर में BNS की धारा 113(5) और 61(2) के तहत केस दर्ज किया गया है।

Editor
Author: Editor

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